खबर संसार नैनीताल।सावधान महिलाएं,महिला होने का फायदा ना उठाए, किसी पर ऐसे ही आरोप ना लगाए,हाईकोर्ट ने महिला के।खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी किए।जी हा हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के एक मामले में दर्ज एफआईआर को समझौते के आधार पर निरस्त करने के मामले में सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने झूठी शिकायत दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करने के निर्देश सीजेएम ऊधमसिंह नगर को दिए हैं। इसकी रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करने को कहा।उक्त मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई।
सावधान महिलाएं,महिला होने का फायदा ना उठाए, किसी पर ऐसे ही आरोप ना लगाए,हाईकोर्ट ने महिला खिलाफ एफआईआर को
ऊधमसिंहनगर जिले में नानकमत्ता निवासी एक महिला ने अपने सगे देवर के खिलाफ 16 जुलाई 2020 को एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि नशे में धुत दो देवरों ने घर में घुसकर उसकी आबरू लूटने एवं जान से मारने की कोशिश की। इस एफआईआर को समझौते के आधार पर निरस्त करने के मामले में दायर कंपाउंडिंग प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने जब शिकायतकर्ता से पूछा कि जो केस में लिखवाया गया है क्या वह सही है। इस पर शिकायतकर्ता ने कहा उसने ऐसे ही यह लिखा दिया था। केवल लड़ाई-झगड़ा हुआ था। जिस पर कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता की इस गलती की वजह से ये दोनों लोग सलाखों के पीछे बिना जुर्म के सजा काट रहे होते। एक औरत होने का फायदा इस तरह उठाया गया है, जो सरासर गलत है।